एक ऐतिहासिक कदम में, उत्तराखंड सोमवार से प्रभावी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि यूसीसी के कार्यान्वयन का उद्देश्य व्यक्तिगत नागरिक मामलों में एकरूपता लाना है, जिनमें अतीत में जाति, धर्म, लिंग और अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव किया जाता था। उन्होंने आश्वासन दिया कि अधिनियम के नियमों की मंजूरी और संबंधित अधिकारियों के प्रशिक्षण सहित सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक्स पर एक पोस्ट में, सीएम धामी ने कहा, “प्रिय राज्यवासियों, 27 जनवरी, 2025 से राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी, जिससे उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन जाएगा जहां यह कानून लागू होगा।” यूसीसी को लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें अधिनियम के नियमों की मंजूरी और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है। यूसीसी समाज में एकरूपता लाएगा और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और जिम्मेदारियां सुनिश्चित करेगा। समान नागरिक संहिता हमारे राज्य की एक महत्वपूर्ण पेशकश है, जो एक विकसित, संगठित, सामंजस्यपूर्ण और आत्मनिर्भर राष्ट्र के लिए प्रधान मंत्री मोदी के व्यापक दृष्टिकोण में योगदान देती है। यूसीसी के तहत, हम व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास कर रहे हैं जो जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव करते हैं।एक इंटरव्यू में सीएम धामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया अपना वादा पूरा किया है. उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 की ओर इशारा किया, जिसमें पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता अपनाने की बात कही गई है। यह लेख राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) का हिस्सा है, जो भारत सरकार को सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है।“पीएम मोदी के नेतृत्व में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान, हमने उत्तराखंड के लोगों से वादा किया था कि सरकार बनने के बाद हम यूसीसी को लागू करने की दिशा में काम करेंगे। हमने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और यूसीसी अब लागू होने के लिए तैयार है। यूसीसी लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है, जहां लिंग, जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यूसीसी को 27 जनवरी से लागू किया जाएगा, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत अनिवार्य है, ”सीएम धामी ने कहा। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित कानूनों सहित विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को सुव्यवस्थित करेगा। यूसीसी के तहत, विवाह केवल उन व्यक्तियों के बीच ही संपन्न हो सकता है जो विशिष्ट कानूनी मानदंडों को पूरा करते हैं, जैसे कि दोनों पक्ष मानसिक रूप से सक्षम हैं, और कानूनी उम्र तक पहुंच चुके हैं – पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाले सभी विवाहों के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा, पंजीकरण के लिए 60 दिन की समय सीमा होगी। यूसीसी कुछ शर्तों के तहत 26 मार्च, 2010 से पहले या उत्तराखंड के बाहर हुए विवाहों को मान्यता देने का प्रावधान भी प्रदान करता है, जिससे उन्हें अधिनियम के कार्यान्वयन के छह महीने के भीतर पंजीकृत किया जा सकता है। यह अधिनियम उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होता है, जिसमें राज्य के बाहर रहने वाले लोग भी शामिल हैं, लेकिन इसमें अनुसूचित जनजाति और कुछ संरक्षित समुदाय शामिल नहीं हैं।स्थानीय नागरिक – देहरादून निवासी संजय शर्मा ने True to Life News से बात करते हुए कहा, “सरकार का यह कदम बहुत अच्छा है। अब सबके लिए एक जैसे कानून होंगे, चाहे कोई भी धर्म या जाति हो। इससे न्याय और समानता को बढ़ावा मिलेगा। पहले कई मामलों में अलग-अलग नियम होते थे, जिससे परेशानी होती थी, लेकिन अब सबके लिए एक ही नियम रहेगा।”
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